भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है–
सरकार ने राज्यों को ही ये अधिकार दिया है की वो अपने यहाँ दी जाने वाली सुविधाओं को निश्चित करेंगे लेकिन कुछ गतिविधितियाँ अब भी पूरे देश में प्रतिबंधित रहेंगी
सरकार ने ये सपस्ट किया है कि कोविड-19 से जुड़े राष्ट्रीय निर्देश अब भी पूरे देश में लागू रहेंगे साथ ही साथ रात्रि में कर्फ़्यू अब भी लागू रहेगा
लॉकडाउन का परिणाम बहुत ही अच्छा रहा है इसी के फलस्वरुप कोरोना के संक्रमण को काफी हद तक रोकने में सफलता मिली है इसी बात को ध्यान में रखकर इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आज इस संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें राज्यों को कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं
राज्य ही अपने यहाँ संक्रमण के हिसाब से जोन तय करेंगे
राज्यों को पहले की भांति ये निर्देश दिया गया है की वो संक्रमण और स्वाथ्य मंत्रायल की गाइड लाइन को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ जोन तय करें
देश भर ने इन गतिविधियों पर रोक रहेगी
• केवल घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों अथवा गृह मंत्रालय द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई है उन्हें छोड़कर यात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं
• मेट्रो रेल सेवाएं
• स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान चलाना
• बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में कैंटीन चलाने को छोड़कर होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएँ
• सिनेमा, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला मनोरंजन पार्क, आदि जैसे बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने के स्थान
• सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इसी तरह की अन्य सभाएँ और अन्य बड़े समागम; औरजनता की धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों तक पहुंच
ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति है और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा; तथा रेस्तरां को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने की अनुमति होगी।
खेल गतिविधियां को खोलने की अनुमति
खेल परिसरों और स्टेडियमों को केवल खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति दी गयी है। लेकिन इन परिसरों में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जा सकती।

Leave a Reply